March 24, 2026
court-judgement

संवाददाता पीलीभीत, पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के कुशल निर्देशन में पीलीभीत पुलिस ने एक गंभीर पास्को मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मा. न्यायालय ने धारा 376D/506 आईपीसी तथा 5m/6 पास्को एक्ट के अभियोग में दो अभियुक्तों को 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 2,02,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।यह मामला 11 सितंबर 2022 को थाना जहानाबाद में दर्ज मुकदमा संख्या 391/2022 से जुड़ा है। अभियुक्त भगवतसरन पुत्र कोमिल प्रसाद और अर्जुन पुत्र टीकाराम, दोनों ग्राम खमरिया दलेलगंज, थाना जहानाबाद, जनपद पीलीभीत निवासी हैं। गहन विवेचना के बाद 14 अक्टूबर 2022 को उनके खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था।पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत एएसजे/पास्को प्रथम/गैंगस्टर एक्ट कोर्ट, पीलीभीत में पैरवीकार की प्रभावी पैरवी से विचारण पूरा हुआ। आज 23 मार्च 2026 को कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।पीलीभीत पुलिस अपराधियों के खिलाफ सतत कार्रवाई जारी रखे हुए है।

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