
संवाददाता पीलीभीत। पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते थाना बिलसंडा क्षेत्र से जुड़े एक मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष के कारावास तथा ₹5,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2022 का है। दिनांक 19 अप्रैल 2022 को प्राप्त सूचना के आधार पर थाना बिलसंडा में मुकदमा संख्या 189/2022 धारा 198/304बी IPC एवं 3/4 डीपी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा साक्ष्य व गवाहों के बयान एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत इस प्रकरण की पैरवी प्रभावी ढंग से की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय पीलीभीत ने दिनांक 02 फरवरी 2026 को आरोपी राजू पुत्र रामचन्द्र, निवासी कस्बा बिलसंडा, को दोषसिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और न्यायालय में मजबूत पैरवी आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।




