वाराणसी,ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को हिंदू पक्ष के हक में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है।
न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में कहा कि व्यास तहखाने में शिवलिंग की पूजा करने के लिए हिंदू पक्ष को सात दिन में पूजा का अधिकार बहाल करना होगा। इसके लिए प्रशासन को जिला अदालत के आदेश पर अमल करना होगा।
इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है और यह साबित करता है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक हिंदू मंदिर था।
मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह फैसला निष्पक्ष नहीं है और इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में 17 मई, 2022 को सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। इसके बाद से इस मामले में विवाद बढ़ गया था।