डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह शनिवार की सुबह 6:55 पर हरियाणा की सुनारिया जेल से बाहर आ गया। वो यहां से सीधा बागपत के लिए रवाना हो गया। गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल मिली है।
हरियाणा के रोहतक स्थित सुनारिया जेल से उसे एक महीने के लिए रिहा किया गया है। हरियाणा के कारागार मंत्री रंजीत चौटाला के मुताबिक, गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल में उसके ठीक व्यवहार के कारण अधिकारियों की सिफारिश के बाद पैरोल दी गई है। उसने अपनी याचिका में कहा था कि वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा में स्थित आश्रम जाना चाहता है।उसके और हनीप्रीत के फैमिली मेंबर उसे लिवाने जेल पहुंचे थे। इस फैसले पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी(SGPC) ने आपत्ति जताई है।
क्या है पेरौल?
कैदियों को समाज में लौटने और परिवारिक सदस्यों-दोस्तों के साथ मेलजोल करने का विशेषाधिकार, पैरोल कहलाता है. इसके लिए अधिकारियों को एक निर्धारित अवधि के लिए समय-समय पर रिपोर्टिंग की जरूरत होती है. पैरोल, उस कैदी को दी जाती है, जिसने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया हो और इस दौरान उसका व्यवहार अच्छा रहा हो। ऐसे कैदी को पारिवारिक मामलों से निपटने और उसके या उसके परिवार के सदस्यों के लिए एक अच्छा जीवन विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए उसे पैरोल दी जाती है।