बिहार

जंगल में आग लगाने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई, जेल भी हो सकती है

जंगल में आग लगाने वालों पर अब होगी सख्त कार्रवाई, जेल भी हो सकती है

वर्तमान भारत, स्टेट डेस्क 

वाल्मीकिनगर: वाल्मीकिनगर जंगल में जानबूझकर आग लगाने वालों पर अब वन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। ऐसे लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे और उन्हें दो से तीन साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही, उन पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

वन विभाग के रेंजर राजकुमार पासवान ने बताया कि, सूखे पत्तों में आग लगने की वजह से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इससे कार्बन डाईऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बनती हैं। जंगलों में लगी आग से वन्यजीवों के जीवन को भी खतरा होता है और कई बार जंगली जानवर भोजन और पानी की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों में घुस आते हैं, जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है।

रेंजर ने बताया कि, गर्मी के मौसम में बीड़ी और सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा जंगल में फेंकना सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है और वन संपदा को भारी नुकसान हो सकता है।

इसलिए, वन विभाग ने फायर सीजन (गर्मी का मौसम) के दौरान वन क्षेत्रों में धूम्रपान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 15 मार्च से 15 जून तक इस प्रतिबंध को पूरे वीटीआर में सख्ती से लागू किया जाएगा। इस दौरान वन में पेड़ों से गिरने वाली सूखी पत्तियां आग लगने का मुख्य कारण बन सकती हैं।

धूम्रपान करते हुए बीड़ी, सिगरेट या माचिस की तिल्ली का जलता हुआ टुकड़ा जंगल में फेंकने से आग लग सकती है।

अगर कोई व्यक्ति फायर सीजन में वन क्षेत्र में धूम्रपान करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उसे जेल भी भेजा जा सकता है।

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