
निजी स्कूलों पर शिकंजा: ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन न कराने पर 1 लाख का जुर्माना
वर्तमान भारत, स्टेट डेस्क
पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी निजी स्कूलों के लिए ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 15 दिसंबर 2024 को पंजीयन की अंतिम तिथि है। जो स्कूल इस तिथि तक पंजीयन नहीं कराएंगे, उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा, अंतिम तिथि के बाद प्रत्येक दिन के लिए 10 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी वसूला जाएगा। यह कदम निजी स्कूलों को नियमों के दायरे में लाने और शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ई-संबंधन पोर्टल पर पंजीयन से स्कूलों के संचालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। इससे शिक्षा विभाग को स्कूलों की निगरानी करने में आसानी होगी और छात्रों को भी बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।
राज्य के निजी स्कूल संचालकों को शिक्षा विभाग ने समय रहते पंजीयन कराने की अपील की है। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि जुर्माने के अलावा, गैर-पंजीकृत स्कूलों पर अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है।
क्या है ई-संबंधन पोर्टल?
ई-संबंधन पोर्टल बिहार शिक्षा विभाग की एक ऑनलाइन प्रणाली है, जहां निजी स्कूल अपने पंजीकरण, स्टाफ की जानकारी, छात्र संख्या और अन्य विवरण अपडेट कर सकते हैं। यह प्रणाली शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए शुरू की गई है।
अब देखना होगा कि इस दिशा में राज्य के निजी स्कूल कितनी तत्परता दिखाते हैं और निर्धारित समय सीमा तक पंजीयन पूरा करते हैं।