पटनाबिहार

बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर घरों पर पोस्टर चिपकाया जायेगा।

पहले पहली बार शराब पीने पर जुर्माना का प्रावधान था।

बिहार में शराबबंदी कानून कुछ दिनों के लिए राहत तो दी थी लेकिन अब विभाग और सख्त होने जा रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में पहली बार शराब पीने पर पकड़े गए लोगों की मुश्किलें सिर्फ जुर्माना देकर छूटने से कम नहीं होगी। मद्यनिषेध एवं उत्पाद विभाग शराबियों पर पैनी नजर रखेगा। जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तों के घर पर मद्यनिषेध विभाग के अधिकारी-कर्मचारी दोबारा यह जुर्म नहीं करने की चेतावानी वाला पोस्टर चस्पा करेंगे।

पोस्टर चस्पा करने का मकसद उन्हें चेतावनी देना है कि दोबारा वे शराब पीकर पकड़े गए तो एक साल की सजा मिलनी तय है। विभागीय अधिकारी ऐसे लोगों की छानबीन भी करेंगे। यदि अफसरों को ऐसे किसी व्यक्ति पर शक हुआ तो ब्रेथ एनलाइजर से उसकी जांच भी की जाएगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने सभी जिलों के मद्यनिषेध अधीक्षकों को इस बाबत कार्रवाई का आदेश दिया है।

संशोधित शराबबंदी कानून के तहत पहली बार शराब पीकर पकड़े गए शख्स को जुर्माना लेकर छोड़ने का प्रावधान है। इस कानून के तहत अब तक 50 हजार से अधिक लोग जुर्माना देकर छूट चुके हैं। इधर, विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इनमें कई लोग दोबारा शराब का सेवन कर रहे हैं। ऐसी शिकायतों के बाद मद्यनिषेध अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिकॉर्ड के हिसाब से सभी अभियुक्तों के घर जाकर उन्हें चेतावनी दें। चेतावनी से संबंधित पोस्टर भी उनके घरों के बाहर चस्पा करें।

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