झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जो जिस राज्य का निवासी, उसे उसी राज्य में मिलेगा आरक्षण
झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: जो जिस राज्य का निवासी, उसे उसी राज्य में मिलेगा आरक्षण
वर्तमान भारत, स्टेट डेस्क
रांची झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जो व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है, उसे उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षित श्रेणी की किसी महिला की शादी यदि दूसरे राज्य में हुई है, तो उसे दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता।
यह फैसला झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा 2016 में शिक्षक नियुक्ति के लिए जारी किए गए विज्ञापन के संबंध में आया है। इस विज्ञापन में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई थी।
मामले की सुनवाई जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में हुई थी। याचिकाकर्ता रीना राणा हैं, जो बिहार की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने पति के जाति प्रमाणपत्र के आधार पर झारखंड में आरक्षण का दावा किया था। लेकिन जेएसएससी ने उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इंकार कर दिया था।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह आरक्षित श्रेणी की हैं और उनकी शादी झारखंड के एक व्यक्ति से हुई है। इसलिए उन्हें झारखंड में आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरक्षण का लाभ केवल उस राज्य के मूल निवासियों को दिया जा सकता है, जहां की नौकरी के लिए आवेदन किया गया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि यदि कोई आरक्षित श्रेणी का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में शादी करके वहां रहने लग जाता है, तो उसे उस राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता।
इस फैसले से झारखंड में आरक्षण को लेकर चल रही बहस पर विराम लगने की उम्मीद है।