दिल्ली

बैलेट-पेपर नहीं ईवीएब से ही होंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

बैलेट-पेपर नहीं ईवीएब से ही होंगे चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

वर्तमान भारत,सेंट्रल डेस्क

नई दिल्ली। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हटाकर बैलेट-पेपर से चुनाव कराने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका में कोई मेरिट दिखाई नहीं देती है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष अदालत में में ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराने की अपील वाली अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।
मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि बैलट-पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम कानून के लिहाज से बात कर रहे हैं। अपनी याचिका में शर्मा ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 61 (ए) को चुनौती दी थी, जिसमें बैलट-पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM से मतदान कराए जाने का प्रावधान है। वकील मनोहर लाल शर्मा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को अब तक संसद से मंजूरी नहीं मिली है। लिहाजा, ईवीएम के जरिए कराए गए अब तक के सारे चुनाव अवैध हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सब जगह बैलेट-पेपर के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए।
वकील मनोहर लाल शर्मा की ओर से यह याचिका जनवरी में दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग की थी। आपको बता दें कि इन पांच राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच चुनाव संपन्न हुए थे और 10 मार्च को नतीजे घोषित हुए थे।

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