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रेल सफर के दौरान सामान ले जाने के नियम

रेल सफर के दौरान सामान ले जाने के नियम

वर्तमान भारत, सेंट्रल डेस्क

भारतीय रेलवे में यात्रियों के लिए सामान ले जाने के नियम निर्धारित हैं। इन नियमों का पालन करना यात्रियों की जिम्मेदारी है। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे जुर्माना भरना पड़ सकता है।

किसी भी श्रेणी में यात्री अपने साथ निशुल्क 35 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं। इसके अलावा, यात्री अतिरिक्त सामान भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें शुल्क देना होगा।

विभिन्न श्रेणियों में सामान लेने की सीमा निम्नलिखित है:

  • फर्स्ट एसी श्रेणी: 70 किलोग्राम (निशुल्क 35 किलोग्राम + अतिरिक्त 35 किलोग्राम)
  • सेकेंड एसी श्रेणी: 50 किलोग्राम (निशुल्क 35 किलोग्राम + अतिरिक्त 15 किलोग्राम)
  • थर्ड एसी श्रेणी: 40 किलोग्राम (निशुल्क 35 किलोग्राम + अतिरिक्त 5 किलोग्राम)
  • स्लीपर श्रेणी: 40 किलोग्राम (निशुल्क 35 किलोग्राम + अतिरिक्त 5 किलोग्राम)
  • सेकेंड क्लास श्रेणी: 35 किलोग्राम (निशुल्क 35 किलोग्राम)

अधिक सामान लेने पर लगने वाला शुल्क:

  • 5 किलोग्राम तक: 25 रुपए प्रति किलोग्राम
  • 5 किलोग्राम से अधिक: 35 रुपए प्रति किलोग्राम

बच्चों के लिए सामान ले जाने की सीमा:

  • 5 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे: 35 किलोग्राम का आधा (निशुल्क 17.5 किलोग्राम + अतिरिक्त 17.5 किलोग्राम)
  • 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे: निशुल्क

सामान ले जाने के नियमों का पालन करने के लिए यात्रियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:

  • सामान का आकार 100 सेमी x 60 सेमी x 25 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • सामान को अच्छी तरह से पैक करना चाहिए ताकि वह ट्रेन में रखते समय किसी को नुकसान न पहुंचाए।
  • सामान को ट्रेन में चढ़ाते समय रेलवे के कर्मचारियों की मदद लेनी चाहिए।

अगर कोई यात्री सामान ले जाने के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे रेलवे द्वारा जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने की राशि सामान के वजन और श्रेणी के आधार पर तय की जाती है।

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