पटना हाईकोर्ट ने ओसामा शहाब को दी जमानत
वर्तमान भारत, स्टेट डेस्क
पटना, पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी। ओसामा शहाब पर मोतिहारी के सैयद फरहान अहमद ने जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया था।
प्राथमिकी के अनुसार, फरहान अहमद ने बताया कि वह मोतिहारी के तेलियापट्टी मोहल्ले में एक मार्केट के लिए इमारत का निर्माण करा रहे थे। इसी दौरान, ओसामा शहाब समेत एक सौ अज्ञात लोगों ने उनके निर्माण स्थल पर आकर ताबड़-तोड़ फायरिंग की और निर्माण कार्य को रोक दिया। फरहान अहमद ने इस मामले में मोतिहारी टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
ओसामा शहाब ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं। उन्होंने कहा कि वह फरहान अहमद के निर्माण स्थल पर नहीं गए थे और फायरिंग नहीं की थी।
हाईकोर्ट ने ओसामा शहाब की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं, लेकिन वे अभी भी आरोपी हैं और उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने कहा कि ओसामा शहाब को जमानत पर रिहा करने के बाद उन्हें किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने से बचना होगा।
ओसामा शहाब की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ओसामा शहाब को जमानत पर रिहा करने के बाद उन्हें 10 लाख रुपये की जमानत देनी होगी और उन्हें एक महीने में एक बार पुलिस स्टेशन में हाजिर होना होगा।