बिहार

सभी पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों को देना होगा अपनी संपत्ति का ब्योरा।

पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जारी किया आदेश।

बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अब पंचायत स्तरीय जनप्रतिनिधियों को भी अपनी संपत्ति का ब्योरा देने का आदेश जारी कर दिया है। अब सभी मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, जिला पर्षद सदस्य समेत सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा। आज इस संबंध में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को पत्र जारी कर इसे सख्ती से अनुपालन का निर्देश भी दे दिया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पदधारक लोकसेवक घोषित हैं और सभी को चल-अचल संपत्ति का ब्योरा देना जरूरी है।

मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के साथ अन्य प्रकार की योजनाओं के लिए बड़ी मात्रा में राशि दी जा रही है। राज्य सरकार सभी जनप्रतिनिधियों के लिए निर्देश जारी किया है। पंचायत के वैसे लोकसेवक जो अपने संपति का ब्योरा नहीं देंगे, उनके विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का ब्योरा देना होगा।

वहीं, आयोग ने पटना नगरपालिका आम चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथों के गठन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसके तहत सभी नगरपालिकाओं में बूथों के प्रारूप का प्रकाशन 19 जुलाई को कर दिया जायेगा। बूथों का गठन हर वार्ड में किया जाना है। एक बूथ पर अधिकतम एक हजार वोटरों के मतदान की व्यवस्था होगी। बूथों का गठन इस प्रकार से किया जायेगा, जिससे किसी भी मतदाता को बूथ तक पहुंचने में एक-दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करनी पड़े।

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